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सीटों की जानकारी नहीं देने पर मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यो से मांगा स्पष्टीकरण


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जयपुर, 16 मई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीजी मेडिकल कोर्स में 89 अतिरिक्त सीटों को इडब्ल्यूएस वर्ग में शामिल किए बिना ही पहले राउंड की काउन्सलिंग करने पर नीट पीजी बोर्ड के चैयरमेन से शपथ पत्र मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल से स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने पहले राउंट की काउन्सलिंग से पहले बोर्ड को सीट मेट्रिक्स क्यों नहीं दिया। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश डॉ. विशाल मित्तल की ओर से दायर याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि एमसीआई ने गत 27 फरवरी को पत्र जारी कर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के पीजी कोर्स में अतिरिक्त 89 सीटों को इडब्ल्यूएस वर्ग में शामिल करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद इन सीटों को शामिल किए बिना 11 अप्रैल से पहले राउंड की काउन्सलिंग कर 26 अप्रैल को उसका परिणाम भी जारी कर दिया। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि संबंधित कॉलेजों से काउन्सलिंग से पहले सीट मेट्रिक्स नहीं भेजा गया। जिसके चलते इन सीटों को इडब्ल्यूएस वर्ग में शामिल नहीं किया जा सका। राज्य सरकार का जवाब सुनकर अदालत ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 89 सीटों को शामिल भी किया जाएगा या नहीं इसके साथ ही अदालत ने बोर्ड चैयरमेन से शपथ पत्र मांगते हुए संबंधित कॉलेजों के प्रिंसिपलों से स्पष्टीकरण भी पेश करने को कहा है।

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