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ऑनलाइन क्लास पर पाबंदी के लिए जनहित याचिका पेश


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जयपुर । निजी स्कूल संचालकों की ओर से विद्यार्थियों को ऑन लाइन पढ़ाने पर पाबंदी लगाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है। अधिवक्ता बंशीधर की ओर से दायर इस पीआईएल पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। याचिका में शिक्षा विभाग को पक्षकार बनाते हुए कहा गया कि ऑनलाइन क्लासेज क्लास रूम की गरिमा व वातावरण को खराब कर रही है। वहीं इससे शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ भी भेदभाव हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए संसाधन ही नहीं हैं। ऑनलाइन क्लासेज के लिए कम्प्यूटर या स्मार्ट फोन और स्ट्रांग इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। याचिका में कहा गया कि शहर के जेके लॉन अस्पताल के डॉक्टर्स ने बच्चों की ऑनलाइन क्लास को लेकर प्रदेश के 13 शहरों के साथ देश के 20 शहरों में रिसर्च की है। रिसर्च में सामने आया कि ऑनलाइन क्लासेज के कारण बच्चे जिद्दी, मोटे, मूडी व लापरवाह हो गए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों में एजुकेशन का स्तर सुधरने की बजाय बिगड रहा है। वहीं राज्य सरकार ने आईटी एक्ट के तहत गाइडलाइन जारी किए बिना ही स्कूलों को ऑनलाइन एजुकेशन व क्लास चलाने की मंजूरी दे दी है। याचिका में कहा गया कि कर्नाटक में पांचवीं तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लास पर रोक लगा दी गई है। इसलिए राजस्थान में भी स्कूली बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज के संचालन पर पाबंदी लगाई जाए।

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