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पुलिस को मिला जुर्माना वसूलने का अधिकार


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जोधपुर, 16 मई (हि.स.)। राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अध्यादेश-2020 के अधीन 12 मई को जारी की गई अधिसूचना के तहत अब पुलिस के एएसआई व इससे वरिष्ठ अधिकारियों को अपराधों में कार्रवाई करने की शक्तियां दी हैं। अधिसूचना के तहत इस अध्यादेश की धारा 4 के तहत अपराध करने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। इसमें सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क व फेस कवर नहीं पहनने वाले व्यक्ति पर 200 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। किसी दुकानदार की ओर से बिना मास्क व फेस कवर नहीं पहनने वाले को सामान देने पर 500 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपये, पान, गुटखा, तंबाकू बेचने पर एक हजार रुपये सहित कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट नहीं रखता है, तो उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पुलिस के अनुसार प्रावधानों के उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति से जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।

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