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राजस्थान : कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए नई गाईडलाइन जारी


जयपुर 29 जुलाई । कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए राजस्थान सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए नई गाईडलाइन जारी कि गई है। जिससे कोरोना पर पर रोक लगाने व कोरोना संक्रमित का पता कर तत्काल उपचार प्रारंभ होने से जनहानि को रोकना कि प्राथमिकता दिया जाना है।


इनकी होगी जांच

गाईडलाइन के अनुसार अब घरेलू नौकर, फल सब्जी वाले, किराने की दुकान वाले, हेयर ड्रेसर/ब्यूटी पार्लर/ सैलून, प्रेस करने वाला धोबी इत्यादि के सैंपल लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस श्रेणी के लोगों को चिन्हित करने का काम भी शुरू कर दिया गया है।


गाईडलाइन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिनको कोविड-19 बीमारी होने का ज्यादा खतरा हो जैसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो अथवा वह व्यक्ति जो लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है ऐसे व्यक्तियों का खास तौर पर सैंपल लिए जाएगें।


घरेलू नौकर, घनी आबादी वाले क्षेत्र में प्रतिदिन दिन आते जाते जहां पर कोई कोविड-19 का केस हुआ हो ऐसे व्यक्तियों में कोविड-19 होने की आशंका बढ़ जाती है। यदि कोई घरेलू नौकर और कई घरों में सेवा देता/देती हो ऐसे व्यक्ति से कोविड-19 संक्रमण कई व्यक्तियों में फैलने का जोखिम रहता है, ऐसे में घरेलू नौकरों का सैंपल लिया जाए।


फल सब्जी बेचने वाले, किराने की दुकानों कि श्रंख्ला में भी कोरोना फैलने की आशंका रहती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कई लोगों में संपर्क में आते हैं। सैंपल लेने के लिए सर्वप्रथम थोक विक्रेता से शुरुआत करें, थोक फल सब्जी से लेकर थोक किराना व्यापारी कई के संपर्क में आता है। क्योंकि थोक व्यापारी का संपर्क फुटकर विक्रेता, ग्राहक, वाहन चालक अन्य मजदुर आदि के सैंपल लिए जाएगें। अगले चरण में रिटेल सब्जी वालें/किराने वालों का भी सैंपल लिया जाना है।


हेयर ड्रेसर/ब्यूटी पार्लर का कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित है उससे कई व्यक्तियों को संक्रमण फैलने का खतरा है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति घनी आबादी वाले क्षेत्र में सेवा देता है अथवा घनी आबादी वाले क्षेत्र से जहां कोविड-19 का कोई केस पाया गया हो किसी अन्य क्षेत्र में सेवा देने के लिए आता है ऐसे व्यक्तियों का सैंपल जांच में लिया जाना है।


इसी प्रकार सभी स्वास्थ्य कर्मियों कार्य अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जांच सैंपल लेने का उचित निर्णय करें ताकि जांच से कोई वंचित न रह जाए अनावश्यक जांच नहीं कराई जाए, ताकि संसाधनों का सदुपयोग हो सके।


राज्य सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों में चिकित्सा कर्मियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है कि कोई भी व्यक्ति/ क्षेत्र जहां जांच की आवश्यकता है उसका सैंपल जांच के लिए अवश्य लिया जाए।

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