कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन: मुख्यमंत्री सहित 112 के खिलाफ परिवाद पेश
- Rajesh Jain
- Jul 18, 2020
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जयपुर,18 जुलाई । महानगर मजिस्ट्रेट अदालत में कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन को लेकर मुख्यमंत्री, विधायकों और कानून व्यवस्था में लगे अधिकारियों सहित कुल 112 लोगों के खिलाफ परिवाद पेश किया गया है। परिवाद में गुहार की गई है कि प्रकरण को आपदा प्रबंधन अधिनियम, धूम्रपान निषेध अधिनियम और आईपीसी के तहत शास्त्रीनगर थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए भेजा जाए।
ओमप्रकाश की ओर से पेश परिवाद में कहा गया कि कोरोना संक्रमण के चलते देश में हजारों लोगों की मौत हो गई है। वहीं केन्द्र और राज्य सरकार ने गाइड लाइन जारी कर संक्रमण रोकने के लिए लोगों को एकत्रित होने पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद गत 19 जून को राज्य सभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों की एक होटल में बाडेबंदी की थी। वहीं गत 13 जुलाई से एक बार फिर दर्जनों विधायकों को एक साथ रखा गया है। इस दौरान विधायक मनोरंजन कर रहे हैं और गाइड लाइन की पालना नहीं की जा रही है। जबकि गाइन लाइन की पालना नहीं करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान है।
परिवाद में कहा गया कि एक ओर पचास लोग बिना अनुमति एकत्रित नहीं हो सकते, वहीं दूसरी ओर निजी होटल में विधायकों सहित कुल करीब दो सौ लोग एक साथ एकत्रित हैं। इनमें कई लोगों की उम्र साठ साल से अधिक भी है। इनके यहां एकत्र करने की किसी अधिकारी से अनुमति भी नहीं ली गई है। ऐसे में मामले को शास्त्रीनगर थाने भेजते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाए।
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