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कोरोना के संक्रमण से बचने के प्रावधानों की पालना करें: पुलिस महानिदेशक


जयपुर, 27 जुलाई । पुलिस महानिदेशक की ओर से प्रदेशवासियों को कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सावधानी से पालना एवं राजस्थान ऐपिडेमिक अध्यादेश के साथ ही अन्य जारी निषेधाज्ञाओं की अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान ऐपिडेमिक अध्यादेश की साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बारे में लापरवाही बरतना घातक सिद्ध हो सकता है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना एवं हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कताएं बरतना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक सभी गतिविधियां निषिद्ध हैं।

राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत 3 लाख 46 हजार चालान-पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 3 लाख 46 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 5 करोड 36 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।  सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1 लाख 46 हजार 293, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 9868, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 1 लाख 88 हजार 486 व्यक्तियों के चालान किये गये है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में 23 हजार 311 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 218 मुकदमे दर्ज कर 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 227 को गिरफ्तार किया गया है। लॉक डाउन के दौरान काला बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 139 मुकदमे दर्ज कर 97 को गिरफ्तार किया गया एवं 44 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिस द्वारा निर्धारित सभी प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक सभी गतिविधियों निषिद्ध है।

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