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राज्यपाल को पद से हटाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश


जयपुर, 27 जुलाई। कैबिनेट की ओर से मांग करने के बाद भी राज्यपाल की ओर से विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में गुहार की गई है कि केन्द्र सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह राज्यपाल को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करें। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट आगामी दिनों में सुनवाई करेगा।  युवा अधिवक्ता शांतनु पारीक की ओर से पेश याचिका में कहा गया कि केबीनेट ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से गुहार की थी, लेकिन राज्यपाल ने सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दी। ऐसे में राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 163 सपठित अनुच्छेद 174 के तहत अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने में असफल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पूरी प्रक्रिया को डिस्टर्ब किया है। याचिका में कहा गया कि राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को देखते हुए उन्हें न तो किसी याचिका में पक्षकार बनाया जा सकता है और ना ही कोर्ट उन्हें निर्देश दे सकता है। इसके बावजूद इस संवैधानिक संरक्षण के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिका में यह भी कहा गया कि न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्च रक्षक है। इसलिए केन्द्र सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह राज्यपाल को हटाने के संबंध में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजे।

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