top of page

स्पीकर को दिया झटका सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर रोक लगाने से किया इनकार


राजस्थान सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की याचिका पर गुरुवार (23 जून, 2020) को पर सुनवाई हुई। स्पीकर की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखते हुए कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट अध्यक्ष को विधायकों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया को रोकने का निर्देश नहीं दे सकता। इस दौरान उन्होंने एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अदालत अध्यक्ष की अयोग्यता की कार्यवाही की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष से एक तय समय सीमा के भीतर अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।


इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष से सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने की वजह पूछी। कोर्ट ने कहा कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, ये विधायक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही स्वीकृति योग्य है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि विरोध की आवाज को लोकतंत्र में दबाया नहीं जा सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।


दरअसल विधानसभा स्पीकर ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा बागी विधायकों पर एक्शन ना लेने के निर्देश के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक कांग्रेस के बागी सचिन पायलट और अन्य विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन ना लेने को कहा है।


इधर राजस्थान हाईकोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें कोर्ट से सचिन पायलट गुट की याचिका के मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अपील की है। कहा गया कि राजस्थान में संवैधानिक संकट है। वहीं स्पीकर पक्ष ने इस याचिका को खारिज करने की अपील की है।

Comments


  • WhatsApp-icon
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page
Copyright Information
© copyrights reserved to "dainik desh ki dharti"
bottom of page