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राजस्थान सरकार ने जारी की अनलॉक 1.0 की गाइडलाइन


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*केंद्र के बाद राजस्थान सरकार ने जारी की अनलॉक 1.0 की गाइडलाइन, जानें बड़ी बातें*

अनलॉक 1 को लेकर Acs होम राजीव स्वरूप की प्रेसवार्ता। फिलहाल नहीं चलेगी सिटी बस। जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। व्यापारिक वाहनों को बिना पास अनुमति।


ACS होम राजीव स्वरूप ने की गाइडलाइंस जारी, करते हुए कहा, जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं, बफर जोन में जिला प्रशासन तय करेगा नियम, प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा'


कोचिंग, जिम, इंटरनेशनल फ्लाइट, सिनेमाघर, थिएटर, ऑडिटोरियम, बार, मेट्रो, स्विमिंग पूल, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल और राजनीतिक गतिविधियों पर रहेगी अभी भी रोक


- कंटेनमेंट जोन में फ़िलहाल पाबंदी जारी रहेगी.


- प्रदेश में रात 9:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा.


- सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालय पूरी कर्मचारी क्षमताओं के साथ खोले जा सकेंगे, हालांकि वर्क फ्रॉम होम को एनकरेज किया गया है.


- बफर जोन में छूट जिला प्रशासन तय करेगा.


- सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल फिलहाल बंद रहेंगे.


- स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे.


- 10 साल से छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को घर पर रहने की नसीहत, गर्भवती महिलाओं को भी घर में रहने की सलाह.


- शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी.


- सार्वजनिक पार्क खोले जा सकेंगे.


- अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे.


- जिम फिलहाल बंद रहेंगे.


-राज्य में या राज्य के बाहर आने जाने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं.



'छोटी दुकानों के अंदर 2, बड़ी दुकानों में 5 व्यक्ति एक साथ आ सकते, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर लगेगा जुर्माना'




'विवाह समारोह की SDM को देनी होगी सूचना, विवाह समारोह में 50 से ज्यादा मेहमानों पर पाबंदी, अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते शामिल'



'स्कूल,कॉलेज, 30 जून तक बंद रहेंगे, मेट्रो सेवा,मॉल,स्वीमिंग पूल,जिम,सिनेमा बंद रहेंगे, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे'

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