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कपासन नगरपालिकाध्यक्ष दिलीप व्यास निलंबित


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चित्तौडग़ढ़, 13 मई (हिस)। राजस्थान सरकार के स्वायत शासन विभाग की ओर से बुधवार को आदेश जारी कर कपासन नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप व्यास को निलंबित कर दिया गया। व्यास के खिलाफ भ्रष्?टाचार निरोधक ब्यूरो में केबिन हटा कमरा लगाने के मामले में रिश्वत मांगने का आरोप है। मांग की वार्ता टेप हो गई थी। इस मामले में अभियोजन की स्वीकृति मिलने और जांच प्रभावित नहीं हो इसे देखते हुए सरकार ने पालिकाध्यक्ष को निलंबित करने का आदेश दिया है।  जानकारी के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व संयुक्त सचिव उज्जवल राठौड़ ने बुधवार को आदेश दिया है। इसमें बताया कि नगरपालिकाध्यक्ष कपासन के द्वारा परिवादी गोवर्धनलाल से महाराणा प्रताप चौराहा कपासन पर बने केबिन को हटा कर चुंगी नाक का कमरा आंवटन कराने की एवज में दो लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई थी। कपासन निवासी प्रार्थी गोवर्धनलाल ने एसीबी राजसमंद में शिकायत की थी। रिश्वत राशि के मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत राशि लेन देन की वार्ता से एसीबी ने जांच में जुर्म प्रमाणित पाया है। ऐसे में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने पालिकाध्यक्ष दिलीप व्यास को अध्यक्ष एवं नगरपालिका के सदस्य के पद से तुरन्त प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है।

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