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सोशल मीडिया पर पीएम के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को जमानत नहीं


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जयपुर।  शहर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने कोरोना संक्रमण के दौरान सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक  सौहार्द बिगाडने के लिए विवादित पोस्ट शेयर करने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोपित सवाई माधोपुर निवासी शाहरूख खान और इरफान की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि पूरा देश कोरोना संक्रमणकाल से गुजार रहा है। ऐसे में इस तरह की पोस्ट से न केवल देश का माहौल खराब होता है, बल्कि आपसी भाईचारा बिगडने की संभावना भी रहती है। इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती। मामले के अनुसार साईबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग के दौरान पाया कि फेसबुक यूजर शाहरूख खान की ओर से गत 18 अप्रैल को धर्म विशेष से संबधित विवादित पोस्ट को शेयर किया और पीएम नरेन्द्र मोदी के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसी तरह इरफान खान ने भी उसी दिन साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने वाली पोस्ट शेयर की। इस पर एसओजी ने दोनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।

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