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अनुमति बिना उद्योग संचालित मिला तो होगी सख्त कार्रवाई


जयपुर। राजस्थान में 21 अप्रैल से लागू किए गए मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान जिलों में अनुमत किए गए उद्योगों के अलावा यदि किसी स्थान पर उद्योग संचालित पाए गए तो संबंधित इकाई संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उद्योग विभाग ने इसके लिए सभी जिलों में रीको एरिया तथा रीको एरिया के बाहर स्थित उद्योगों की औचक जांच करने के लिए अलग-अलग जांच दल गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन अवधि में अनुमत उद्योगों के राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालन व गैर अनुमत उद्योगों के संचालन पर प्रतिबंध के बाद भी संचालन की जानकारी की जांच के लिए संयुक्त जांच दल से जांच कराई जाएगी। इसके लिए मंगलवार को मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने आदेश जारी कर संयुक्त जांच दलों का गठन किया है। जांच दलों में कार्यक्षेत्र के अनुसार रीको/उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ ही संबंधित क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त अथवा कारखाना निरीक्षकों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग ने 19 अप्रैल को जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों में सोशियल डिस्टेंस, मानक संचालन प्रक्रिया अपनाने और सुरक्षा मानकों की पालना करते हुए उद्योगों के संचालन के निर्देश दिए है। उद्योग आयुक्त मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि रीको औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग/प्रतिष्ठान में उस क्षेत्र के संबंधित रीको का वरिष्ठतम अधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त या कारखाना निरीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से निरीक्षण किया जाएगा। इसी तरह रीको एरिया से बाहर स्थित औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों या प्रतिष्ठानों की जांच संबंधित जिले के महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र व संबधित क्षेत्र के संयुक्त श्रम आयुक्त या कारखाना निरीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से की जाएगी।

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