आयकर विभाग ने आयकरदाताओं को एक और राहत दी
- Rajesh Jain
- Jul 3, 2020
- 3 min read

टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट फाइनल करने की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ी
टीडीएस और टीसीएस प्रमाणपत्र जारी करने की समय-सीमा 15 अगस्त तक बढ़ी
नई दिल्ली 03 जुलाई । आयकर विभाग ने कोविड-19 की महामारी को देखते आयकरदाताओं को एक और राहत दी है। विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट को फाइनल करने की समय-सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं, विभाग ने वित्त वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टीडीएस और टीसीएस प्रमाण पत्र जारी करने की समय-सीमा को 15 अगस्त, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने शुक्रवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है।
गौरतलब है कि आयकर विभाग ने विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर बचत निवेश और भुगतान की समय-सीमा को इससे एक दिन पहले ही 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। पहले ये समय-सीमा 30 जून, 2020 तक था, जिसको आयकर विभाग ने बढ़ाकर 31 जुलाई किया है। दरअसल टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का अर्थ है किसी व्यक्ति की आय का स्रोत क्या है, उस पर से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उसे ही टीडीएस कहा जाता है।
टीडीएस-टीसीएस में क्या होता है अंतर : टीडीएस और टीसीएस टैक्स वसूल करने के दो तरीके हैं। टीडीएस का अर्थ है किसी व्यक्ति की आय का स्रोत क्या है, उस पर से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है। वहीं, टीसीएस का मतलब स्रोत पर कर संग्रह होता है। टीसीएस वह टैक्स है, जिसे बेचने वाले खरीदार से वसूलते हैं। कुछ खास तरह की वस्तुओं के विक्रेता ही इसे टीसीएस लेते हैं। इन वस्तुओं में मिनरल, टिंबर वुड, स्क्रैप, तेंदु पत्ते इत्यादि आते हैं।सैलरी और नए आयकर स्लैब पर टीडीएसआयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 कहती है कि प्रत्येक नियोक्ता को कर्मचारी को वेतन का भुगतान करते वक्त अनिवार्य रूप से कर में कटौती करनी होती है। कर की ये दर लागू आयकर स्लैब के अनुरूप होनी चाहिए। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए कर्मचारियों के लिए उपलब्ध दोहरे आयकर स्लैब के साथ इस पर भ्रम था कि वेतन पर टैक्स कैसे काटा जाना चाहिए।
टैक्स सेविंग: आयकर विभाग ने इसके अलावा सेक्शन 80सी, 80डी आदि के तहत टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट (कर बचत और निवेश) की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 30 जून, 2020 थी।
आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 तक बढ़ी
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ओरिजिनल या रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दी है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 30 जून थी।-
2019-20 के लिए भी आईटीआर की समय-सीमा बढ़ी
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई है। इसका मतलब है, जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करना था, उसे अब 30 नवंबर तक फाइल किया जा सकता है।
31 मार्च, 2021 तक करा सकते हैं पैन-आधार लिंक
आयकर विभाग ने पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है। वर्तमान में इसकी समय-सीमा 30 जून को खत्म हो रही थी। यदि पैन-आधार तय वक्त से पहले लिंक नहीं किया, तो पैन कार्ड बेकार माना जाएगा।
फॉर्म-16 जारी करने की तारीख भी 15 अगस्त बढ़ी
आयकर विभाग की ओर से टीडीएस काटे जाने का सर्टिफिकेट यानी फॉर्म-16 और फॉर्म- 16ए जारी करने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 15 अगस्त 2020 कर दी गई है।-सेल्फ असेसमेंट की तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ी
छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए आयकर विभाग ने एक लाख रुपये तक की टैक्स वालों के सेल्फ असेसमेंट टैक्स के भुगतान की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है। अब नई तारीख 30 नवंबर, 2020 हो गई है।























































































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