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भूखंड धारकों को दी राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार की छुटें


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जयपुर/कोटा 2 मई । नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा विभिन्न आदेश जारी कर नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान की गई है न्यास द्वारा आवंटित/नीलामी द्वारा विक्रय किए गए ऐसे भूखंडों जिनमें निर्माण कराने की अवधि समाप्त हो चुकी है ऐसे भूखंडो में निर्माण कराने की अवधि को दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया जाता है एवं इन भूखंडों में निर्माण शास्त्री वसूल करने की तिथि 31 दिसंबर 2019 ही रहेगी एवं न्यास द्वारा विक्रय एवं आवंटित किए गए भूखंडों जिनमे आवंटियों द्वारा एकमुश्त लीज जमा नहीं कराई गई है ऐसे भूखंडों में दिनांक 30 सितंबर 2020 तक एकमुश्त लीज जमा कराने पर 100% ब्याज एवं पेनल्टी में छूट प्रदान की जाती है एवं न्यास द्वारा वर्ष 2001 के पश्चात एवं वर्ष 2001 से पूर्व विक्रय एवं आवंटित किए गए एलाइजी एवं ईडब्ल्यूएस प्रकार के आवासों मैं बकाया किस्त एवं राशि दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत की की छूट प्रदान की जाती है एवं नीलामी के माध्यम से विक्रय किए जाने वाले भूखंडो में बीड स्वीकृत होने के पश्चात 35% राशि जमा कराने की अवधि 120 कार्य दिवस से बढ़ाकर 240 कार्य दिवस की जाती है एवं शेष 50% राशि जमा कराने की अवधि 180 कार्य दिवस से बढ़ाकर 360 कार्य दिवस की जाती है तथा नीलामी द्वारा विक्रय किए जा चुके भूखंडों जिनमें डिमांड नोट जारी हो चुके हैं तथा 35% एवं 50% राशि जमा कराने की अवधि 31 मार्च 2020 निर्धारित थी ऐसे प्रकरणों में इस अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया जाता है

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