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मॉडिफाई लॉकडाउन में पास के आधार पर इनको मिलेगी छूट


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मॉडिफाई लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। ऐसे में जहां कोरोना के केस नहीं हैं या कम हैं उन इलाकों में काफी छूट दी गई है। हालांकि, सरकार ने कोई भी काम शुरू करने से पहले अनुमित और पास जैसे प्रावधान को अनिवार्य किया है। ऐसे में सोमवार को मॉडिफाई लाकडाउन का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। ज्यादातर लोग अनुमति लेने और पास बनवाने में ही व्यस्त रहें। हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन, क्लस्टर्स और कर्फ्यू वाले इलाकों में ये छूट नहीं दी गई है। राज्य सरकार ने कुछ सेवाओं में पास और कुछ में परिचय-पत्र के आधार पर छूट दी है।

पास के आधार पर इनको मिलेगी छूट: किराना स्टोर, फल-सब्जी, दूध, अंडे, चिकन, कृषि संबंधित सामान, राजमार्गों व अन्य स्थानों पर टायर पंचर और रिपेयरिंग की दुकानें, स्पेयर पार्ट की दुकानों को छूट दी जाएगी। रेस्टोरेंट और होटलों को सिर्फ होम डिलिवरी की सुविधा रहेगी। इसके अलावा हाइवे पर ढाबों को चलाने की अनुमति दी जाएगी।

इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, मोची, धोबी को भी अनुमति मिलेगी। परिवहन सेवाओं के कार्यालय, गोदाम, तेल मिल, चावल मिल और आटा दाल चक्की भी खोल सकेंगे। मशीन, स्पेयर पार्ट्स, खाद-बीज और कीटनाशक निर्माता को भी छूट।

परिचय पत्र के आधार पर अनुमति: समस्त चिकित्साकर्मी (सरकारी और निजी दोनों), भारत और राज्य सरकार के कर्मचारी, बैंककर्मी, मीडियाकर्मी, पेट्रोल पंपकर्मी, एलपीजीकर्मी, केमिस्ट, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस (वर्दी पहने हुए), मनरेगा श्रमिक, होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स, कोरियर सर्विस और केबल सेवाओं को अनुमति दी गई है।

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