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राजस्थान का सियासी दंगल हाई कोर्ट का अहम फैसला कल



राजस्‍थान के सियासी संघर्ष मामले में राजस्‍थान हाइकोर्ट शुक्रवार को अहम फैसला सुनाएगा. सचिन पायलट  (Sachin Pilot) कैंप की ओर से उन्‍हें विधानसभा सदस्‍यता से अयोग्‍य ठहराने को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुबह 10.30 बजे राजस्थान HC का फैसला आएगा. गौरतलब है कि राजस्‍थान विधानसभा के स्‍पीकर सीपी जोशी (CP Joshi) ने सचिन पायलट खेमे के 19 बागी कांग्रेसी विधायकों को अयोग्यता मामले में नोटिस जारी किया था, जिसके बाद सचिन पायलट समेत अन्य ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर आदेश को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने स्पीकर को 24 जुलाई तक अयोग्यता मामले की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी.


बागी विधायकों को कांग्रेस की ओर से अयोग्य ठहराए जाने संबंधी मामले में हाईकोर्ट में सचिन पायलट की ओर से वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे हैं जबकि कांग्रेस ने अपने सबसे तेज कानूनी विशेषज्ञों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी को मैदान में उतारा है.कोर्ट में सचिन पायलट की ओर से वकील हरीश साल्वे ने गुरुवार को कहा कि सदन से बाहर हुई कार्यवाही के लिये अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते और नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं है. राजस्‍थान में सियासी संकट उस समय शुरू हुआ जब सचिन पायलट और उनके खेमे के 20 से अधिक विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बागी तेवर अपना लिए थे. इसके बाद पायलट के प्रति सख्‍त रुख अपनाते हुए कांग्रेस ने उन्‍हें उप मुख्‍यमंत्री और राज्‍य कांग्रेस अध्‍यक्ष के पद से बर्खास्‍त कर दिया था. उनके दो विश्‍वस्‍तों को भी मंत्री पद से हटा दिया गया था. 


इस बीच, राजस्थान सियासी संकट मामले (Rajasthan Politics Crisis) में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा. हाईकोर्ट कल फैसला सुनाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा.सुप्रीम कोर्ट इस बाबत सुनवाई करेगा कि क्या हाईकोर्ट स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर सकता है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट कानून के बड़े सवाल पर विचार करेगा. सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के अधिकार बनाम कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर विचार करेगा.

 
 
 

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