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लोकडाउन ः 3 आपके क्षेत्र में क्या खुलेगा क्या नहीं सब जानें

नई दिल्ली

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कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही में मिली छूट को लेकर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही में वे लोग शामिल नहीं हैं जो काम या इससे संबंधित किसी कारण से अपने घरों से दूर रहते हैं और वे सामान्य कारण की वजह से अपने घर जाना चाहते हैं। 3 मई से लॉकडाउन में मिलेगी रियायत बता दें कि तीन मई से लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी जा रही हैं। जिसके कारण लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। अब गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सामान्य कारण से घर जाने वाले लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकान खोलने की अनुमति गृह मंत्रालय के नए निर्देशों में ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन एक दूसरे से दो गज की दूरी रखनी होगी और एक समय में पांच से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते हैं।

रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में दवा की दुकानें खुली रहेंगी। किसी भी जोन में इनके संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि, इस दौरान इनको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में दवा की दुकाने बंद रहेंगी। रेड जोन प्रतिबंध रेड जोन घोषित किए गए जिलो में साइकिल रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी और कैब के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णत प्रतिबंधित होंगी। रेड जोन में नाई की दुकानें अभी बंद रहेंगी। छूट ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक और विनिर्माण के कार्य, मनरेगा के कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट-भठ्ठे पर काम जारी रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में भी शॉपिंग मॉल को छोड़कर दुकानें खुलेंगी।इसके अलावा रेड जोन में कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन के लिए भी अनुमति दी गई है। रेड जोन घोषित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लांटेशन का कार्य, सभी प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं, मरीजों को एयर एंबुलेंस से ले जाने की भी छूट दी गई है। रेड जोन में फाइनेंसियल सेक्टर भी खुले रहेंगे। इनमें बैंक, गैर बैंकिंग इकाईंया, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी और क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी शामिल हैं। वहीं आंगनवाड़ी, बिजली, पानी, सेनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलिकम्यूनिकेशन और इंटरनेट कोरियर और पोस्टल सर्विस भी जारी रहेगी। रेड जोन में अधिकतर कॉरमर्शिय और प्राइवेट स्टेब्लिसमेंट को छूट दी गई है। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और डॉटा और कॉल सेंटर्स, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी और जो स्वयं बिजनेस चलाते हैं उन्हें छूट दी गई है आरेंज जोन इस जोन में रेड जोन क सभी छूट जारी रहेंगी साथ ही टेक्सी और कैब को भी संचालन की अनुमति होगी लेकिन, इसमें ड्राइवर के अलावा एक पैसेंजर से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। इसके अलावा छूट प्राप्त सेवाओं में शामिल लोगों और व्हीकल को जिले के बाहर आने-जाने की अनुमति होगी। चार पहिया गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा दो पैसेंजर ही बैठ सकते हैं। वहीं, बाइक पर पीछे एक सवारी के बैैठने की अनुमति होगी। ग्रीन जोन ग्रीन जोन घोषित जिलों में पूरे देश में प्रतिबंधित सेवाओं और एक्टिविटी को छोड़कर अन्य सभी एक्टिविटी को अनुमति दी गई है। ग्रीन जोन में 50 फीसदी लोगों के साथ बसें चल सकती हैं और डिपो में भी 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी।


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