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हाईकोर्ट में तीन मई तक नहीं होगी मुकदमों की सुनवाई, जरूरी सुनवाई के लिए सीजे देंगे अनुमति


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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने शनिवार को एक आदेश जारी कर तीन मई तक सभी प्रकरणों की सुनवाई स्थगित कर दी है। वहीं इस दौरान सिर्फ अत्यंत अति आवश्यक मामलों की ऑन लाइन सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से होगी। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्यपीठ में न्यायालय के एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित होने के चलते यह निर्णय लिया गया है।  रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिस अधिवक्ता या पक्षकार को अपने प्रकरण की सुनवाई करवानी है, उसे केस के संक्षिप्त विवरण के साथ उसके अत्यंत अति आवश्यक होने का कारण बताते हुए ऑन लाइन प्रार्थना पत्र देना होगा। हाईकोर्ट प्रशासन संबंधित प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेगा और सीजे की ओर से सुनवाई की स्वीकृति के बाद ही मामले की सुनवाई होगी। इसके लिए मुख्य न्यायाधीश ही केस की प्रकृति के आधार पर खंडपीठ या एकलपीठ का गठन करेंगे। इस संबंध में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी प्रेमचंद देवन्दा ने बताया कि अब तक सभी जमानत याचिकाओं को अति आवश्यक मानकर सूचीबद्ध कर दिया जाता था। वहीं अन्य मामलों में हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन करना होता था। नई व्यवस्था के तहत अब सीजे ही मुकदमें की सुनवाई करने पर निर्णय करेंगे।

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