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आवासों के किश्तों की बकाया ब्याज व शास्ति पर 50 से 100 फीसदी तक की छूट


जयपुर,11 मई(हि.स.)।  मुख्यमंत्री के बजट घोषणा की अनुपालना में मंडल के सभी श्रेणी के आवासों के किश्तों की बकाया ब्याज शास्ति पर 50 से 100 फीसदी तक की छूट प्रदान की जाएगी।  आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि नगरीय विकास विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए कि 1 जनवरी 2001 से आवंटित ईडब्लूएस, एलआईजी व एमआईजी-ए के आवासों पर बकाया किश्तों की राशि एकमुश्त जमा कराने पर मंडल द्वारा लगाई गई ब्याज शास्ति पर 100 फीसदी की छूट प्रदान की जाएगी। इसी तरह एमआइजी बी और एचआईजी के आवासों पर बकाया एकमुश्त किश्त जमा कराने पर मंडल द्वारा 50 फीसदी तक की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट 30 जून, 2020 तक प्रदान की जाएगी। आवासन आयुक्त ने बताया कि सरकार के इस निर्णय बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी।

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